महँगाई भत्ता (DA) क्या है?
महँगाई भत्ता बढ़ती क़ीमतों की भरपाई के लिए सरकारी कर्मचारियों को मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में मिलता है। इसकी दर साल में दो बार, जनवरी और जुलाई से, बदली जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार आमतौर पर केंद्र सरकार के फ़ैसले के बाद अपनी दर बढ़ाती है।
हिसाब सीधा है: DA = मूल वेतन × DA दर ÷ 100। मकान किराया भत्ता या दूसरे भत्ते DA में नहीं जुड़ते।
| लागू तारीख़ | DA दर |
|---|---|
| 1 जनवरी 2026 | 60% |
| 1 जुलाई 2025 | 58% |
उदाहरण: मूल वेतन ₹44,900
60% पर DA = ₹26,940
63% पर DA = ₹28,287
हर महीने बढ़त = ₹1,347
जुलाई से अक्टूबर, 4 महीने का एरियर = ₹5,388
यह कैलकुलेटर अंदाज़े के लिए है। HRA और दूसरे भत्ते अपनी वेतन पर्ची से भरें। आयकर, GPF, बीमा जैसी दूसरी कटौतियाँ इसमें शामिल नहीं हैं। सही रकम के लिए विभाग का शासनादेश और अपनी वेतन पर्ची देखें। यह किसी सरकारी विभाग की वेबसाइट नहीं है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
यूपी में अभी DA कितना है?
यूपी सरकार ने DA 58% से बढ़ाकर 60% किया है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू है। बढ़ा हुआ DA मई 2026 के वेतन से नक़द मिलना शुरू हुआ और जनवरी से अप्रैल का एरियर GPF खाते में जमा करने की घोषणा हुई।
क्या यूपी में DA 63% होगा?
केंद्र सरकार ने 28 अक्टूबर 2026 को अपने कर्मचारियों का DA 60% से 63% किया है, जो 1 जुलाई 2026 से लागू है। यूपी सरकार आमतौर पर इसके बाद अपना आदेश जारी करती है। आदेश आने पर यह पेज अपडेट किया जाएगा।
DA एरियर कैसे निकालें?
एरियर = मूल वेतन × (नई दर − पुरानी दर) ÷ 100 × महीनों की संख्या। ऊपर एरियर कैलकुलेटर में अपनी दरें और महीने भरें।
क्या DA पर टैक्स लगता है?
हाँ, महँगाई भत्ता पूरी तरह वेतन का हिस्सा माना जाता है और इस पर आयकर लगता है।